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Thursday, April 12, 2018

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में एमसीए (मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन) डिग्री धारक याची को भी शामिल करने का दिया आदेश

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में एमसीए (मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन) डिग्री धारक याची को भी शामिल करने का आदेश दिया है जिन्होंने स्नातक में कंप्यूटर विषय नहीं लिया है। भानू प्रताप यादव की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने दिया है। उप्र लोकसेवा आयोग एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 करा रहा है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं।



भर्ती विज्ञापन के अनुसार कंप्यूटर विषय में सहायक अध्यापक बनने के लिए योग्यता में स्नातक स्तर पर कंप्यूटर विषय होना आवश्यक है। इसमें बीटेक/बीई (कंप्यूटर साइंस), बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन या ‘ए’ लेवल कंप्यूटर कोर्स के साथ बीएड को अर्हता में आवश्यक रखा गया है, जबकि जिन्होंने स्नातक स्तर पर कंप्यूटर विषय नहीं लिया है लेकिन, उनके पास एमसीए की डिग्री है, उन्हें इस भर्ती में शामिल नहीं किया जा रहा है।



आयोग की इसी अर्हता को भानू प्रताप ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याची की तरफ से अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी और विनय कुमार श्रीवास्तव ने पक्ष रखा।

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