टीजीटी भर्ती का विज्ञापन संशोधित, कक्षा 9 और 10 के लिए होगा चयन
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में संशोधन किया गया है। यह संशोधन उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में किया गया है।
लोक सेवा आयोग ने 28 जुलाई 2025 को सभी विषयों के अधियाचनों के सापेक्ष भर्ती विज्ञापन जारी किया था। इसके खिलाफ दाखिल रिट याचिका अखिलेश व तीन अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2025 और जयहिंद यादव व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च न्यायालय ने दो अप्रैल 2026 को निर्णय पारित किया था।
परीक्षा नियंत्रक हर्षदेव पांडेय ने बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में परीक्षा-2025 के सभी विषयों के अधियाचनों के सापेक्ष चयनित शिक्षकों की नियुक्ति कक्षा 9 और 10 के अध्यापन कार्य के लिए की जाएगी। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल 2026 के आदेश के क्रम में 28 जुलाई 2025 को जारी विज्ञापन को उक्त सीमा तक संशोधित माना जाए।
प्रयागराज। राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड (सहायक अध्यापक या प्रशिक्षित स्नातक) भर्ती 2025 में चयनितशिक्षक कक्षा नौ और दस के बच्चों को ही पढ़ाएंगे। हाईकोर्ट के दो अप्रैल के आदेश के क्रम में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सोमवार को शुद्धि पत्र जारी किया है।
आयोग के परीक्षा नियंत्रक हर्षदेव पांडेय ने साफ किया है कि सभी विषयों के शिक्षकों का चयन कक्षा नौ व दस के अध्यापन के लिए किया जाएगा। राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों से कक्षा छह से आठ तक के बच्चों को पढ़वाने और भर्ती विज्ञापन में आरटीई नियमों की अनदेखी करते हुए उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी अनिवार्य नहीं करने को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं की थी।
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