कांस्टेबल भर्ती में नियुक्ति पर निर्णय लेने का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश।
कांस्टेबल भर्ती में नियुक्ति देने पर निर्णय लेने का आदेश
विधि संवाददाता, प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेडिकल फिटनेस के आधार पर चयन से बाहर किए गये कांस्टेबल भर्ती के अभ्यर्थी को नियुक्ति देने पर निर्णय लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि याची अपना प्रत्यावेदन पुलिस भर्ती बोर्ड को सभी दस्तावेजों के साथ दे। बोर्ड उस पर नियमानुसार निर्णय ले। यह आदेश कुशीनगर के लाल साहब कुमार की याचिका पर न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी ने दिया है।
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