Searching...
Monday, December 9, 2019

हाईकोर्ट : पीसीएस भर्ती 2019 में किन नियमों के तहत लागू किया जा रहा त्रिस्तरीय आरक्षण, याचिका पर राज्य सरकार व लोक सेवा आयोग से मांगा जवाब

हाईकोर्ट : पीसीएस भर्ती 2019 में किन नियमों के तहत लागू किया जा रहा त्रिस्तरीय आरक्षण, याचिका पर राज्य सरकार व लोक सेवा आयोग से मांगा जवाब।


त्रिस्तरीय आरक्षण देने पर जवाब तलब

  • December 10, 2019

विधि संवाददाता, प्रयागराज : सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस) भर्ती 2019 परीक्षा में त्रिस्तरीय आरक्षण देने की वैधता को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका पर कोर्ट ने राज्य सरकार व उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग से चार सप्ताह में जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने प्रतियोगी छात्र अवनीश कुमार पांडेय की याचिका पर दिया है।

याची के अधिवक्ता आलोक मिश्र का कहना है कि आयोग द्वारा आरक्षण कानून के विपरीत प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा व चयन परिणाम में त्रिस्तरीय आरक्षण दिया जा रहा है जबकि कानून नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान करता है। आयोग की तरफ से कहा गया कि यदि हर स्तर पर आरक्षण नहीं देंगे तो चयन के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। इस पर कोर्ट ने आयोग से जानना चाहा है कि किस कानून या नियम से त्रिस्तरीय आरक्षण लागू किया जा रहा है। याची अधिवक्ता का कहना है कि चयन में आरक्षण लागू करने से यदि सीटें खाली रह जाती है तो बैकलाग भर्ती का नियम है। ऐसे में हर स्तर पर आरक्षण देना गैर कानूनी है। ऐसा करना धारा 3(2) व अनुच्छेद 16(4)बी के खिलाफ है।

पीसीएस परीक्षा










 व्हाट्सप के जरिये जुड़ने के लिए क्लिक करें।

0 comments:

Post a Comment