हाईकोर्ट : पीसीएस भर्ती 2019 में किन नियमों के तहत लागू किया जा रहा त्रिस्तरीय आरक्षण, याचिका पर राज्य सरकार व लोक सेवा आयोग से मांगा जवाब।
त्रिस्तरीय आरक्षण देने पर जवाब तलब
- December 10, 2019
याची के अधिवक्ता आलोक मिश्र का कहना है कि आयोग द्वारा आरक्षण कानून के विपरीत प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा व चयन परिणाम में त्रिस्तरीय आरक्षण दिया जा रहा है जबकि कानून नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान करता है। आयोग की तरफ से कहा गया कि यदि हर स्तर पर आरक्षण नहीं देंगे तो चयन के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। इस पर कोर्ट ने आयोग से जानना चाहा है कि किस कानून या नियम से त्रिस्तरीय आरक्षण लागू किया जा रहा है। याची अधिवक्ता का कहना है कि चयन में आरक्षण लागू करने से यदि सीटें खाली रह जाती है तो बैकलाग भर्ती का नियम है। ऐसे में हर स्तर पर आरक्षण देना गैर कानूनी है। ऐसा करना धारा 3(2) व अनुच्छेद 16(4)बी के खिलाफ है।
पीसीएस परीक्षा
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