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Wednesday, November 20, 2019

उच्चतर शिक्षा आयोग : दो सदस्यों की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती, मानक से कम योग्यता होने का आरोप, कोर्ट ने पूछा योग्यता निर्धारण का मानक

उच्चतर शिक्षा आयोग : दो सदस्यों की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती, मानक से कम योग्यता होने का आरोप, कोर्ट ने पूछा योग्यता निर्धारण का मानक। 

उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के दो सदस्यों की नियुक्ति को चुनौती

  • November 21, 2019

विधि संवाददाता, प्रयागराज : उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज के दो सदस्यों डॉ. हरवंश व डॉ. कृष्ण कुमार की नियुक्ति योग्यता को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। बुधवार को याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि शिक्षा क्षेत्र में योगदान के आंकलन का क्या मानक है? सरकार ने किस मापदंड पर दोनों के शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान का आंकलन कर आयोग का सदस्य बनाया है। कोर्ट ने सरकार को 27 नवंबर तक हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गो¨वद माथुर व न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति व अन्य की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याची अधिवक्ता आलोक मिश्र का कहना है कि दोनों विपक्षी सदस्य 10 साल तक प्राचार्य का कार्य करने की निर्धारित अर्हता नहीं रखते। ऐसे में आयोग के सदस्य के रूप में इनकी नियुक्ति अवैध है, जिसे रद किया जाय। जबकि राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल का कहना था कि डॉ. हरवंश प्रोफेसर व डॉ. कृष्ण कुमार एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं। इनके रिसर्च पत्रिकाओं में छपे हैं। दोनों प्रख्यात शिक्षाविद् हैं। इस पर कोर्ट ने यह पूछा कि किस मानक पर यह आंकलन किया गया कि ये प्रख्यात शिक्षाविद् रहे हैं। आयोग की तरफ से अधिवक्ता बीएन सिंह ने पक्ष रखा। अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।

 





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