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Tuesday, August 13, 2019

बिन कटऑफ मेरिट के इंटरव्यू पर आयोग के अधिकारी तलब, लैब टेक्नीशियन भर्ती-2016 का मामला

बिन कटऑफ मेरिट के इंटरव्यू पर आयोग के अधिकारी तलब
August 14, 2019

   
विधि संवाददाता, प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लैब टेक्नीशियन भर्ती में कटऑफ मेरिट जारी किए बगैर इंटरव्यू लेकर नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिकारी को तलब किया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने नमित कुमार पांडेय व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया है। अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी। आयोग के लैब टेक्नीशियन 921 पदों के लिए 2016 में विज्ञापन में लैब टेक्नीशियन विषय में डिप्लोमा अनिवार्य अर्हता थी।

इसकी लिखित परीक्षा का परिणाम परिणाम दिसंबर 2016 को जारी किया गया। फिर कटऑफ मेरिट तीन फरवरी 2017 को जारी हुई।

इसी बीच कुछ अभ्यर्थियों ने भर्ती को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल करके कहा कि लैब टेक्नीशियन डिप्लोमा यूपी स्टेट मेडिकल फैकेल्टी से पंजीकृत होनी चाहिए। यह भी कहा गया कि कई ऐसे अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकार कर लिया गया, जिनका डिप्लोमा आवेदन की अंतिम तारीख के बाद मिला।

याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यूपी स्टेट मेडिकल फैकेल्टी से अपंजीकृत अभ्यर्थियों को पंजीकरण का मौका दे दिया। इसके बाद आयोग ने दिसंबर 2016 में जारी लिखित परीक्षा का परिणाम निरस्त कर दिया। फिर कटऑफ मेरिट जारी किए बगैर अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुला लिया। याचियों का आरोप है कि दोबारा साक्षात्कार में बुलाए गए अभ्यर्थियों में कई ऐसे हैं।







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