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Friday, September 21, 2018

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ग्रुप- 'सी' भर्ती : चयनित अभ्यर्थियों को खाली पदों पर नियुक्ति की मांग का अधिकार- हाईकोर्ट, राज्य सरकार व आयोग से 1 अक्टूबर तक मांगा जवाबी हलफनामा

चयनित अभ्यर्थियों को खाली पदों पर नियुक्ति की मांग का अधिकार


अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ग्रुप सी भर्ती मामले में हाईकोर्ट का निर्देश, राज्य सरकार व आयोग से एक अक्टूबर तक मांगा जवाबी हलफनामा


विधि संवाददाता, इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ग्रुप ‘सी’ की भर्ती में खाली पदों को चयनित लोगों से भरने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व आयोग से एक अक्टूबर तक जवाबी हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि भले ही प्रतीक्षा सूची न निकाली जाए फिर भी मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को खाली रह गए पदों पर नियुक्ति की मांग करने का अधिकार है।

कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 16 के अंतर्गत सभी को नियुक्तियों में समान अवसर पाने का मूल अधिकार प्राप्त है। ऐसे में यदि कुछ लोगों द्वारा किन्हीं कारणों से कार्यभार ग्रहण न करने से पद खाली रह जाते हैं तो चयनित लोगों को मेरिट के आधार पर नियुक्ति पाने का प्रथम दृष्टया अधिकार है। कोर्ट ने मुद्दे को विचारणीय माना है।

यह आदेश न्यायमूर्ति एपी साही तथा न्यायमूर्ति बच्चू लाल की खंडपीठ ने धीरज कुमार व 30 अन्य की विशेष अपील की सुनवाई करते हुए दिया है। याचियों का कहना है कि 116 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके दस्तावेज अधूरे हैं या योग्यता नहीं रखते, जिसके चलते कई पद खाली रहने की संभावना है।

प्रतीक्षा सूची भी नहीं दी गई है जिससे खाली बचे पदों को भरा जा सके। आयोग के अधिवक्ता केएस कुशवाहा का कहना था कि वह चयन करते हैं, नियुक्ति उनके द्वारा नहीं की जाती और शासनादेश के तहत प्रतीक्षा सूची प्रकाशित करना जरूरी नहीं है।

कोर्ट ने कहा नियुक्ति के अवसर की समानता के अधिकार के तहत मेरिट से खाली पदों को भरने की मांग की जा सकती है। अपील की सुनवाई अब एक अक्टूबर को होगी।

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