प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती में होमगार्ड अभ्यर्थियों को दी गई तीन वर्ष की आयुसीमा छूट को अचानक वापस लेने के निर्णय पर सरकार से विस्तृत जानकारी तलब की है। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार की एकल पीठ ने शिवम सिंह व अन्य की याचिका पर दिया है।
मामला 32,679 पदों पर हो रही सिपाही व समकक्ष पदों की सीधी भर्ती से जुड़ा है। याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि सरकार ने पांच जनवरी को नीतिगत निर्णय के तहत होमगार्ड श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयुसीमा में तीन वर्ष की छूट प्रदान की थी। इस रियायत के बाद हजारों पात्र अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र भरे। लेकिन, 22 जनवरी को भर्ती बोर्ड ने एक नया आदेश जारी कर इस छूट को अचानक समाप्त कर दिया।
चयन प्रक्रिया के बीच में भर्ती नियम में बदलाव आसांविधानिक है। इससे उन अभ्यर्थियों के वैध अधिकारों का हनन हुआ है, जिन्होंने सरकार के भरोसे आवेदन किया था।
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