एनबीटी, लखनऊ : हाई कोर्ट ने दरोगा भर्ती-2016 की 28 फरवरी को घोषित सूची में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने बुधवार को मामले पर विचार की जरूरत जताते हुए इस संबंध में अंतरिम आदेश पारित किया। कोर्ट 30 मार्च को विस्तृत आदेश सुनाएगा। जस्टिस राजेश सिंह चौहान की बेंच ने यह आदेश मनीष कुमार यादव व 48 अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया।
दरोगा भर्ती: चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने पर अंतरिम रोक।
दरोगा भर्ती: चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने पर अंतरिम रोक।
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