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Wednesday, August 29, 2018

सिपाही भर्ती- 2013 : भर्ती के अभिलेख कोर्ट में तलब, क्षैतिज आरक्षण में संशोधन के बाद रिक्त पदों की संख्या नहीं बता रहा पुलिस बोर्ड

सिपाही भर्ती 2013 के सभी रिकॉर्ड तलब

विसं, इलाहाबाद : सिपाही भर्ती 2013 में अनियमितता को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड से सभी रिकॉर्ड तलब कर लिए हैं। साथ ही सुनवाई की अगली तारीख पर पांच सितंबर को पुलिस भर्ती बोर्ड के किसी जिम्मेदार अधिकारी को उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। पुलिस भर्ती बोर्ड पर आरोप है कि वर्ग वार रिक्तियों की जानकारी नहीं दी गई है।

प्रमोद कुमार सिंह व नौ अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र सुनवाई कर रहे हैं। याची के वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे व सीमांत सिंह ने पक्ष रखा। याचिका में 13 अगस्त 2018 को पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से जारी नोटिस को चुनौती दी गई है। याचियों का कहना है कि सिपाही भर्ती में गलत क्षैतिज आरक्षण लागू करने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुनवाई की अगली तारीख पर पांच सितंबर को होगी

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