लखनऊ : प्रदेश की अग्निशमन सेवा में फायरमैन के पद पर सीधी भर्ती के लिए अब शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इसके लिए उप्र अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा (प्रथम) संशोधन नियमावली-2018 को मंजूरी दे दी गई।
अग्निशमन सेवा के कार्मिकों की सेवा शर्तो को तय करते हुए राज्य सरकार ने 15 मार्च 2016 को उप्र अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा नियमावली-2016 जारी की थी। उप्र पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली (यथा संशोधित) में पुलिस के आरक्षी पद के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट है। इसी आधार पर सरकार ने अग्निशमन सेवा नियमावली में संशोधन किया है।
0 comments:
Post a Comment