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Friday, May 18, 2018

पीसीएस 2017 की मुख्य परीक्षा अब जुलाई में, शीर्ष कोर्ट से मिली बड़ी राहत

पीसीएस 2017 की मुख्य परीक्षा अब जुलाई में, शीर्ष कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर दिया स्थगन आदेश


■ हाईकोर्ट ने दिया था परीक्षा के परिणाम में बदलाव का निर्देश

■ अप्रैल में शीर्ष कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर दी थी चुनौती



पीसीएस 2017 प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 19 जनवरी 2018 को जारी किया था। इसमें 677 रिक्तियों के सापेक्ष मुख्य परीक्षा के लिए 14032 को सफल घोषित किया गया था। इसके साथ संशोधित उत्तरकुंजी भी जारी की गई थी। संशोधित उत्तरकुंजी में भी प्रश्नों के सही उत्तर न होने पर कई अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 



इलाहाबाद : पीसीएस (प्रारंभिक) परीक्षा 2017 के परिणाम संशोधन के मामले में उप्र लोकसेवा आयोग को शीर्ष कोर्ट से बड़ी मिली है। शीर्ष कोर्ट ने आयोग की एसएलपी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर स्थगन आदेश दिया है जिसमें एक प्रश्न को रद कर और दो के उत्तरों में बदलाव कर संशोधित परिणाम जारी करने को कहा गया था। आयोग अब पीसीएस 2017 की मुख्य परीक्षा जुलाई में कराने की तैयारी कर रहा है। 




इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 मार्च को आयोग को आदेश दिया था कि पीसीएस 2017 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम संशोधित करके जारी करें। धनंजय सिंह व अन्य की याचिका पर हाईकोर्ट में कुल 14 प्रश्नों पर बहस हुई थी। अधिवक्ता आलोक मिश्र ने पांच प्रश्नों पर आपत्ति जताई थी, जबकि अपने आदेश में हाईकोर्ट ने एक प्रश्न को रद करने और दो के उत्तरों में बदलाव का आदेश दिया। हाईकोर्ट के इस आदेश को आयोग ने अप्रैल में शीर्ष कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर चुनौती दी थी। 





आयोग के सचिव जगदीश ने बताया है कि शुक्रवार को शीर्ष कोर्ट ने आयोग के अधिवक्ता पैनल की दलीलों के आधार पर हाईकोर्ट के आदेश पर स्थगन आदेश पारित किया। अब जुलाई माह में पीसीएस 2017 की मुख्य परीक्षा कराई जाएगी। इसके लिए कार्यक्रम प्रकाशित कराया जाएगा। बताया कि शीघ्र ही परीक्षा की तारीख घोषित की जाएगी।




■ तीसरी बार घोषित होगी तारीख

पीसीएस 2017 की मुख्य परीक्षा की तारीख आयोग तीसरी बार घोषित करेगा। सबसे पहले परीक्षा 17 मार्च, 2018 को प्रस्तावित थी। इसे अपरिहार्य कारण बताकर टालते हुए आयोग ने 17 मई कर दिया था लेकिन, हाईकोर्ट से परिणाम संशोधित करने के आदेश के बाद 17 मई को मुख्य परीक्षा टली थी।




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