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Friday, February 23, 2018

कैट के आदेश से आइएफएस 2014 के चयनित याचियों को राहत, आइएएस के रिजल्ट दो हफ्ते में घोषित करने के निर्देश

4:33:00 PM

नियम आठ (एक) बना था आइएएस 2016 में शामिल होने में अड़चन

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने केंद्र सरकार की ओर से आइएफएस नियमावली 1968 के नियम आठ (एक) को समाप्त करने के बाद याचियों के रुके हुए आइएएस परीक्षा परिणाम को दो हफ्ते में घोषित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश कैट के न्यायिक सदस्य डा. मुर्तजा अली और प्रशासनिक सदस्य गोकुल चंद्रपति की खंडपीठ ने नजीबाबाद बिजनौर के राजीव तेजयंत व 10 अन्य की याचिका पर दिया है। 


याचिका लंबित थी तो रुका था रिजल्ट: अधिकरण के आदेश से याचीगण ने संघ लोकसेवा आयोग की ओर से कराई जाने वाली भारतीय प्रशासनिक सेवा 2016 की प्रारंभिक परीक्षा दी थी। इसमें सफल होने पर कोर्ट के आदेश पर ही मुख्य परीक्षा दी। उत्तीर्ण होने पर साक्षात्कार में शामिल हुए। 


लेकिन, याचिका लंबित रहने पर परिणाम घोषित नहीं किया गया। याचिका पर अधिवक्ता अजय राजेंद्र ने बहस की। मालूम हो कि याचीगण का भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा के लिए आवेदन इस आधार पर निरस्त कर दिया गया था कि वे आइएफएस 2014 में चयनित हैं और परिवीक्षा काल (प्रोबेशन पीरियड) में हैं। इसलिए उन्हें 2016 की भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा में नियम आठ (एक) के तहत शामिल होने की अनुमति नहीं मिली। इस नियम को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई। नियम आठ (एक) में संघ लोकसेवा आयोग से होने वाली परीक्षा में चयनित को इसकी दूसरी परीक्षा में शामिल होने को प्रतिबंधित किया गया है। कोर्ट ने सरकार की ओर से नियम आठ (एक) को वापस लिए जाने और पटना हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर याचिका मंजूर कर ली है।

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